उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए है:-
क. उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरुष / महिला),
ख. प्लाटून कमाण्डर पीएसी (पुरुष) / उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस (पुरुष)
ग. प्लाटून कमाण्डर / उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल (पुरुष)
घ. महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक ना०पु० (पीसी)
| क्र० सं० | विवरण | प्रारम्भ तिथि | अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि | 12.08.2025 | 11.09.2025 |
| 2 | आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि | 12.08.2025 | 11.09.2025 |
| 3 | जमा किये गये शुल्क के समायोजन की तिथि | 12.08.2025 | 13.09.2025 |
उक्त रिक्त पदों , जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत है, को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-
(क) उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरुष /महिला ) के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण
| क्र० सं० | श्रेणी | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अनारक्षित | 1705 |
| 2 | इ०डब्लू०एस० | 422 |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 1143 |
| 4 | अनुसूचित जाति | 890 |
| 5 | अनुसूचित जनजाति | 82 |
| योग | 4242 |
(ख) प्लाटून कमाण्डर पीएसी /उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों श्रेणीवार विवरण :- (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए)
| क्र० सं० | श्रेणी | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अनारक्षित | 56 |
| 2 | ई०डब्लू०एस० | 13 |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 36 |
| 4 | अनुसूचित जाति | 28 |
| 5 | अनुसूचित जनजाति | 02 |
| योग | 135 |
(ग) प्लाटून कमाण्डर / उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण :- (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए)
| क्र० सं० | श्रेणी | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अनारक्षित | 25 |
| 2 | ई०डब्लू०एस० | 6 |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 16 |
| 4 | अनुसूचित जाति | 12 |
| 5 | अनुसूचित जनजाति | 1 |
| योग | 60 |
(घ) महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक ना०पु० (पीसी) के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण :- (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)
| क्र० स० | श्रेणी | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अनारक्षित | 47 |
| 2 | इ०डब्लू०एस० | 10 |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 |
| 4 | अनुसूचित जाति | 21 |
| 5 | अनुसूचित जनजाति | 01 |
| योग | 106 |
नोट:- (i)उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमाण्डर पीएसी / उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर / उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल के पदो पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होगें।
नोट:- (ii)उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पीसी) के पदों पर चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।
लिखित परीक्षा
'उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 (यथासंशोधित अष्ठम संशोधन तक ), "उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्स कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 (यथासंशोधित प्रथम संशोधन तक ) तथा "उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायेगें, उनसे 400 अंको की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।
इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा:-
| क० स० | सेक्शन | विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सेक्शन-1 | सामान्य हिन्दी | 40 | 100 अंक |
| 2 | सेक्शन-2 | मूलविधि / संविधान / सामान्य ज्ञान | 40 | 100 अंक |
| 3 | सेक्शन-3 | संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा | 40 | 100 अंक |
| 4 | सेक्शन-4 | मानसिक अभिरुचि परीक्षा / बुद्धिलब्धि परीक्षा / तार्किक परीक्षा | 40 | 100 अंक |
i. 'उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 (यथासंशोधित अष्ठम संशोधन तक ), उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम - 15 (यथासंशोधित प्रथम संशोधन तक) तथा “उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 नियम-10.2 के प्रावधानों के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय (प्रत्येक सेक्शन) में 35 प्रतिशत अंक और कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी, भर्ती के लिए पात्र नही होगे।केii. बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा।
iii. यह लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० (OMR) आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
iv. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
1) लिखित परीक्षा का समय 02 घण्टे (120 मिनट ) होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 160 होगी।2) लिखित परीक्षा के चार भाग (सेक्शन) /विषय होगें।
3) लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है, जो प्रश्न का सही उत्तर हो4) ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की तीन प्रतियां होंगी जिनमें से मूल प्रति स्कैनिंग (Scanning) के लिये प्रयुक्त होगी, द्वितीय प्रति बोर्ड के अभिलेख हेतु तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।5) लिखित परीक्षा के प्रवेश-पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।6) लिखित परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
7) लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित कराये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली-2020 के नियम-15 (ख) की टिप्पणी (2) के अनुसार ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण (NORMALIZATION) की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में बोर्ड की सूचना /विज्ञप्ति संख्या- पीआरपीबी - एक-1 (155)/2023 दिनांक 18.12.2023 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।8) उपरोक्त परिस्थितियो के अधीन जहां कहीं इस विज्ञप्ति में शब्द "अंक आया हो, उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत "अंक" होगा।
9) परन्तु यह भी कि भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र के चार विषयों मे से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंको का प्रथमतः प्रसामान्यीकरण करेगा और अन्तिम कुल प्रसामान्यीकृत अंको की गणना समस्त चारो विषयों के प्रसामान्यीकृत अंको को जोड़कर ही की जायेगी।10) अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक प्रश्न का एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ही उत्तर के रूप में अंकित करें।11) प्रश्न पत्र में सामान्य हिन्दी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होगें । किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न मान्य होगा।12) लिखित परीक्षा के उपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां आन लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसके सभी उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 2669 (एमबी) / 2009 पवन कुंमार अग्रहरि बनाम उ०प्र० लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जायेगा :-सूत्रः - भाग के सही उत्तर X भाग के लिए निर्धारित अंक / भाग में सही प्रश्नों की संख्या13) यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाये जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को पूर्ण अंक प्रदान किये जायेगें किन्तु किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्पों को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिए अंक नहीं दिये जायेगें।
लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जायेगा।
ii. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के प्रवेश-पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।
iii. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की तिथियों व समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
iv. संवीक्षा /शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचना तथा अपलोडेड सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण पत्र यदि निर्धारित योग्यता /मानक /नियमावली / शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे तो उन्हे स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा तदनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
V. संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात् किसी भी समय किसी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही भी की जायेगी।
2) शारीरिक मानक परीक्षणः-
(क) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-
(एक) ऊँचाई:
(क) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
(ख) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।
(दो) सीनाः
सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए।टिप्पणी:- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य
(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-
(एक) ऊँचाई:
(क) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।
(ख) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।
(दो) वजनः
महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम
अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।
शारीरिक दक्षता परीक्षा
i. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि०मी० की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 कि०मी० की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते है, भर्ती के
लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
ii. शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
iii.चयन परीक्षा को निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण करने के उद्देश्य से शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आहूत होने वाले अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा है कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि पर ही उपस्थित हों। किसी भी स्थिति में किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निश्चित की गयी अन्तिम तिथि के पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती होने अथवा अन्य किसी कारण से शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्तिम तिथि के पश्चात कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
iv. इस परीक्षण को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और पुलिस आयुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सहायक पुलिस आयुक्त / पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।
V. शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश-पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।
vi. शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
Vii. शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान स्टेरायड्स /उत्तेजक / नशीला पदार्थ का सेवन करना अनुचित आचरण है, जिसकी पुष्टि हेतु
बोर्ड द्वारा आवश्यक जाँच कराकर ऐसे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जायेगी।
चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची:-
i. शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से, बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के कम के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा /चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।
ii. बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।
टिप्पणी:-
यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-
1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी, जो अधिमानी अर्हता (प्रस्तर-2.7 में यथा उल्लिखित कम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।
2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान किया जाएगा।
3) यदि उपरिलिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अग्रेंजी वर्णमाला के कम के अनुसार निर्धारित की जायेगी
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:-
भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन
आवेदन शुल्कः
इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क निम्नानुसार होगा:-
1 सामान्य / ई० डब्लू०एस० /अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु रू0-500/-
2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु –रू0-400/-
राष्ट्रीयता
भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-
क. भारत का नागरिक हो, या
ख. तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
ग. भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्याँमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रव्रजन किया हो।
परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।
परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।
टिप्पणी:-
ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो।
शैक्षिक अर्हताः-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता
टिप्पणी:-
(i) आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए
(Appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (Appearing) अभ्यर्थी पात्र नही होंगे।
(ii)आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
अधिमानी अर्हतायें :-
अधिमानी अर्हता के कोई अंक नही होगें, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर-3.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जायेगी -
i. डीओईएसीसी (DOEACC/NIELIT) सोसायटी से कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या
ii. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या iii. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
नोट:- एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।
आयुः-
विज्ञापित पदों की नियमावलियों (यथा संशोधित) के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः-
(i)उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरुष /महिला) तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक ना०पु० (पीसी) के पदों हेतु अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02-07-1997 से पूर्व तथा 01-07-2004 के बाद का नहीं होना चाहिए।
(ii) प्लाटून कमाण्डर पीएसी (पुरुष) / उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस (पुरुष) तथा प्लाटून कमाण्डर / उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल (पुरुष) के पदों हेतु
अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01-07-1997 से पूर्व तथा 01-07-2004 के बाद का नहीं होना चाहिए।
परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये परन्तु यह कि इस भर्ती में आयु में छूट दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या :972187/6-1001 (008)/24/2023., दिनांक 26.05.2025 के क्रम में मात्र इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 03 वर्ष की छूट दी जायेगी।

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