पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार / उप निरीक्षक संवर्ग हेतु भर्ती परीक्षा — 2025 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका
| क्र. | विवरण | तिथि |
|---|---|---|
| 1 | ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि | 27.10.2025 |
| 2 | ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि | 10.11.2025 |
| 3 | ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि | 27.10.2025 |
| 4 | ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि | 15.11.2025 |
| 5 | परीक्षा दिनांक एवं समय | 09.01.2026 से प्रारंभ |
ऑनलाइन परीक्षा पद्धति — समय-सारणी
| परीक्षा का नाम | परीक्षा दिनांक एवं दिन | सत्र | रिपोर्टिंग समय | महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय | उत्तर अंकित का समय |
|---|---|---|---|---|---|
| सूबेदार/उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा — 2025 | 09.01.2026 से प्रारंभ | प्रथम सत्र | प्रातः 07:30 से 08:30 बजे तक | 09:20 से 09:30 बजे तक (10 मिनट) | प्रातः 09:30 से 11:30 बजे तक (2:00 घंटे) |
| सूबेदार/उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा — 2025 | 09.01.2026 से प्रारंभ | द्वितीय सत्र | दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक | 02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट) | दोपहर 02:30 से 04:30 बजे तक (2:00 घंटे) |
टिप्पणी
1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र के रूप में अभ्यर्थी निम्न में से किसी एक का चयन कर सकता है — मतदाता पहचान-पत्र, पैन-कार्ड, आधार-कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। केवल UIDAI द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही आधार वैध माना जाएगा। मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम-पुस्तिका में विनिर्दिष्ट मूल परिचय-पत्र के अतिरिक्त अपना आधार-कार्ड / ई-आधार / आधार-कार्ड की छायाप्रति / आधार-संख्या / आधार-VID की जानकारी साथ लाना अनिवार्य है।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय तथा परीक्षा के दौरान आधार-आधारित बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा।
5. परीक्षार्थियों को रिपोर्टिंग समय तक ही परीक्षा-कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. परीक्षा-कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे — मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग-टेबल्स, सन-ग्लासेस तथा नकल-सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
7. ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के माध्यम से ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकेंगे। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक को सुरक्षित रखना अनिवार्य है; इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
8. परीक्षा के दिन आवेदक को नीला बॉल-पॉइंट पेन तथा परीक्षा-हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा आरंभ होने के पश्चात से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा-कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए किसी भी प्रमाण-पत्र का परीक्षण इ.एस.बी. द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि नियुक्ति/कार्यवाही के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) मानी जाएगी।
ई.एस.बी. परीक्षा शुल्क (सीधी भर्ती पदों हेतु)
| श्रेणी | परीक्षा शुल्क |
|---|---|
| अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये | ₹ 500/- |
| अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये) | ₹ 250/- |
पुलिस विभाग के नियमों अनुसार द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थी (Qualified Candidate) से मण्डल द्वारा पृथक से शुल्क (Processing Fee) ली जाएगी।
पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क
| श्रेणी | शुल्क |
|---|---|
| अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये | ₹ 200/- |
| अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये) | ₹ 100/- |
रिक्त पद की तालिका :
आवेदक केवल उसी पद हेतु आवेदन करे, जिसके लिए वह पात्रता (अर्हता) रखता है।
i. सूबेदार (पोस्ट कोड 01)
| Subedar | UR | UR | OBC | OBC | OBC | SC | ST | EWS | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (27%) | 13% कIल्पनिक |
14% | 13% (प्रावधिक) | (27 %) |
(16 %) | (20%) | (10%) | 87% | 13% | 100% | |
| Open | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 11 |
| Ex Serv (10%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Police (15%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Female (35%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| Total | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 26 | 2 | 28 |
ii. उप-निरीक्षक (पोस्ट कोड 02) – (सामान्य ड्यूटी – विशेष सशस्त्र बल)
| Sub Inspector (GD-SAF) |
UR | UR | OBC | OBC | OBC | SC | ST | EWS | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (27%) | 13% कIल्पनिक |
14% | 13% (प्रावधिक) | (27 %) |
(16 %) | (20%) | (10%) | 87% | 13% | 100% | |
| Open | 20 | 9 | 10 | 9 | 19 | 11 | 14 | 7 | 62 | 9 | 71 |
| Ex Serv (10%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| Police (15%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 14 |
| Total | 26 | 12 | 14 | 12 | 26 | 15 | 19 | 9 | 83 | 12 | 95 |
नोट : उप-निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
उप- निरीक्षक (पोस्ट कोड 03) — (सामान्य ड्यूटी — विशेष सशस्त्र बल के अलावा)
| Sub Inspector (GD-Other than SAF) |
UR | UR | OBC | OBC | OBC | SC | ST | EWS | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (27%) | 13% कIल्पनिक |
14% | 13% (प्रावधिक) | (27 %) |
(16 %) | (20%) | (10%) | 87% | 13% | 100% | |
| Open | 40 | 20 | 21 | 20 | 41 | 24 | 30 | 15 | 130 | 20 | 150 |
| Ex Serv (10%) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 4 | 33 | 5 | 38 |
| Police (15%) | 16 | 7 | 8 | 7 | 15 | 9 | 11 | 6 | 50 | 7 | 57 |
| Female (35%) | 36 | 18 | 18 | 18 | 36 | 21 | 26 | 13 | 114 | 18 | 132 |
| Total | 102 | 50 | 52 | 50 | 102 | 60 | 75 | 38 | 327 | 50 | 377 |
#सक्षम प्राधिकारी इन पदों पर जिला पुलिस बल, रेलवे पुलिस, प्रशिक्षण आदि में नियुक्ति कर सकते हैं।
पद का वेतनमान-:
| क्रम सं. | पदनाम | वेतनमान / लेवल |
|---|---|---|
| 1. | सूबेदार | Level-9 : 36200-114800 |
| 2. | उप- निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी — विशेष सशस्त्र बल) | Level-9 : 36200-114800 |
| 3. | उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी — विशेष सशस्त्र बल के अलावा) | Level-9 : 36200-114800 |
अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र जमा करने के चरण में अपनी प्राथमिकता निम्न पद-संवर्गों के लिए देनी होगी —
(क) सूबेदार
(ख) उप- निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी — विशेष सशस्त्र बल)
(ग) उप- निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी – जिला पुलिस बल)
जिस अभ्यर्थी की जिस इकाई में नियुक्ति की जाएगी वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही वह अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा।
ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी (domicile) नहीं हैं, वे केवल अनारक्षित (Open) श्रेणी के अंतर्गत रिक्त पद हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 10.11.2025 को अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात् किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी निवासी (domicile प्रमाणपत्र) अनिवार्य है।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ :
विभिन्न संवर्गों के लिए शैक्षणिक योग्यताएँ निम्नानुसार हैं —
| पद-संवर्ग का नाम | वांछित शैक्षणिक योग्यताएँ |
|---|---|
| उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी – विशेष सशस्त्र बल के अलावा) — महिला उप-निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य |
| उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी – विशेष सशस्त्र बल) | तदैव |
| सूबेदार | तदैव |
निर्धारित आयु-सीमा :
i. दिनांक 10-11-2025 को न्यूनतम आयु पूर्ण होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ii. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक 3-8/2016/3, भोपाल दिनांक 05 जून 2017 तथा संशोधित परिपत्र क्रमांक सी 3-14/2019/एक/3, भोपाल दिनांक 19 दिसम्बर 2019 के अनुसार, राज्य सरकार की वर्दीधारी सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों हेतु आयु-सीमा में अधिकतम छूट-
| क्रमांक | आवेदक श्रेणी | अधिकतम आयु-सीमा |
|---|---|---|
| 1 | पुरुष — मध्यप्रदेश के अनारक्षित अभ्यर्थी | 33 वर्ष |
| 2 | पुरुष — मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी | 33 वर्ष |
| 3 | पुरुष/महिला — अन्य राज्य के अधिवासी सभी अभ्यर्थी | 33 वर्ष |
| 4 | महिला* — सभी श्रेणियों की अभ्यर्थी | 38 वर्ष |
| 5 | पुरुष* — आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व.) अभ्यर्थी | 38 वर्ष |
| 6 | पुरुष* — शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी | 38 वर्ष |
| 7 | पुरुष* — अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह करने वाले अभ्यर्थी | 38 वर्ष |
| 8 | महिला* — अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह करने वाली अभ्यर्थी | 43 वर्ष |
| 9 | पुरुष* — अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता | 38 वर्ष |
| 10 | महिला* — समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता | 43 वर्ष |
| 11 | पुरुष* — आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता | 43 वर्ष |
परीक्षा योजना:-
i. प्रारंभिक लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रवेश तथा प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम अनंतिम (provisional) होगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार को अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है।
सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग की चयन परीक्षा को निम्नलिखित दो चरणों में संपन्न कराया जावेगा:-
क- प्रथम चरण - प्रारंभिक लिखित परीक्षा (परिशिष्ट-एक) - कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित की जाएगी।
ख- द्वितीय चरण -
(1) मुख्य लिखित परीक्षा (परिशिष्ट-दो) - कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित की जाएगी।
(2) शारीरिक दक्षता परीक्षण (परिशिष्ट-तीन)
(3) साक्षात्कार
ii. विज्ञापित पद की संख्या से दस गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य लिखित परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के कटऑफ़ Percentile के बराबर Percentile प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा भले ही कुछ संख्या रिक्तियों के दस गुणा से अधिक हो।
iii. मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए रिक्त पद की संख्या से तीन गुणा अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में कटऑफ के बराबर Percentile प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा भले ही कुल संख्या रिक्तियों के तीन गुणा से अधिक हो। बुलाये गये उम्मीदवार का निम्न चरण में परीक्षण किया जावेगा:-
क- शारीरिक दक्षता परीक्षण (800 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद)।
ख- समस्त मूल प्रमाण पत्र का परीक्षण।
iv. शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षण से छूट नहीं दी जा सकेगी। अभ्यर्थियों को उनके शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चयन समिति द्वारा जो तारीख सूचित की गई है, उस तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षण में तारीख परिवर्तन के लिए अभ्यर्थी का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र अथवा किसी प्रकार का अन्य कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बोनस अंक :-
सामाय शासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन आदेश सी 3-9/2019/1/3 दिनांक 22 फरवरी 2022 एवं समसंयक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2022 एवं मांक सी-3-9/2019/1/3/भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल 2023 के अनुसार प्राप्तांक के 5% अंक, अतिरिक्त रूप से प्रदान किए जाएँगे। यह लाभ केवल प्रथम चरण प्रारम्भिक परीक्षा के लिए लागू होगा।
म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल के निर्धारित मानदण्डों अनुसार अंकों की समस्त गणना की जायेगी।
प्रमाण पत्रों की जाँच, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण व साक्षात्कार:-
i. द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों की जांच गठित समिति द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद सम्पन्न की जायेगी।
ii. निर्धारित समस्त अहर्ताएँ/प्रमाण-पत्र, दस्तावेज जाँच तिथि तक उम्मीदवार के पास अवश्य होने चाहिए।
iii. आवेदक अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज (डॉक्यूमेंट) और उनकी प्रतियाँ ले कर आयेंगे एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेंगे:-
क. जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो,
ख. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र,
ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ग़ैरक्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित रूप में, मध्यप्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय, प्रमाण-पत्र मानक एवं जारी तिथि इत्यादि इसमें स्पष्ट होना चाहिए, प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित proforma इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किए जा रहे हैं,
घ. स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन-कमीशंड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आयु-सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की कम से कम तीन वर्ष की सेवा काल पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र,
ङ. भूतपूर्व सैनिक के मामले में मध्यप्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, सेना की सेवा का प्रमाण-पत्र,
च. पूर्व से नियोजित उम्मीदवार को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण-पत्र,
छ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पति/पत्नी किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थी को आयु-सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये मध्यप्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण-पत्र,
ज. ‘‘विक्रम पुरस्कार’’ प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु-सीमा में छूट ‘‘विक्रम पुरस्कार’’ हेतु पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण-पत्र,
झ. विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र,
ञ. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिए,
ट. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार एवं आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों हेतु मध्यप्रदेश का अधिवासी प्रमाण-पत्र.
ठ. यात्रा भत्ता के भुगतान चाहने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के मध्यप्रदेश के अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो-कॉपी साथ में लेकर आयें और प्रस्तुत करें.
iv. दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेज की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोकॉपी तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे. अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा. इस नियम पुस्तिका में वर्णित विभिन्न प्रपत्र के अतिरिक्त भी यदि कोई सम्बन्धित प्रपत्र शेष रह जाता है तो वह शासन द्वारा जारी किये गये प्रपत्र के अनुसार होगा.
v. मूल प्रमाण-पत्र के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा ऑन-लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई आवश्यक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जायेगी तथा उसे किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी. यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह मुख्य लिखित परीक्षा में सफल रहा हो. यदि उम्मीदवार उपरोक्त तीनों परीक्षणों में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होता है, तभी उसे साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा.
साक्षात्कार :
द्वितीय चरण में उन मुख्य परीक्षाके अभ्यर्थियों का, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं और जिनके दस्तावेज़ परीक्षण में अहर्ताएँ पूर्ण हैं, का व्यक्तित्व-साक्षात्कार समिति द्वारा लिया जाएगा।
व्यक्तित्व-साक्षात्कार 50 अंकों का होगा।
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